महाराष्ट्र: 1000 करोड़ मानहानि मामले में घिरे उद्धव ठाकरे के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक, कोर्ट ने जवाब के लिए दिया छह हफ्ते का समय
आर्यन खान ड्रग केस में एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े के खिलाफ एक के बाद एक खुलासे करने वाले एनसीपी नेता नवाब मलिक की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
■ अब मुंबई की सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक की ओर से नवाब मलिक के खिलाफ 1000 करोड़ रुपये की मानहानि का मामला दायर किया गया है।
■ बैँक की ओर से अधिवक्ता अखिलेश चौबे ने बताया कि एक से चार जुलाई के बीच नवाब मलिक की ओर से बैंक के खिलाफ कई होर्डिंग्स मुंबई की सड़कों पर लगाए गए थे, इन होर्डिंग्स से बैंक की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा है।
■ उन्होंने बताया कि बैंक की ओर से इस मामले में नवाब मलिक को नोटिस भी भेजा गया था, लेकिन उन्होंने होर्डिँग्स उतारने से इंकार कर दिया और नोटिस वापस लेने को कहा। इसलिए संबंधित मामले में सार्वजनिक रूप से माफी मांगने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।
■ इस याचिका में ये भी कहा गया है कि मलिक और अन्य को बैंक से बिना किसी शर्त के माफी माँगनी चाहिए। इसके साथ ही बैंक पर जो आरोप लगाए हैं उन्हें वापस लिया जाए और जिन जगहों पर होर्डिंग्स लगाई गई थीं उन्हीं जगहों पर 'गलत जानकारी' के सफाई वाले होर्डिंग्स लगाए जाएँ।
■ बैंक ने याचिका में कोर्ट से अनुरोध करते हुए कहा है कि बैंक को जो नुकसान पहुँच है उसके लिए 10,000,000,000 रुपये का भुगतान भी करने के लिए कोर्ट आदेश दे।
होर्डिंग मामले में राकांपा नेता की ओर से कोर्ट में कहा कि गया है कि न तो मैं और न ही मेरी पार्टी इस मामले में किसी भी तरह से जुड़ी है और होर्डिंग्स उनकी ओर से नहीं लगाए गए थे। उनकी ओर से कहा गया है कि उन्हें एक झूठे मामले में फंसाया जा रहा है।
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