जानिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के बाद कैसे पता करें कि रिफंड मिला है या नहीं
इनकम टैक्स रिफंड (Income Tax Refund) फाइल करने के बाद टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जरूरी होता है कि वो अपने रिफंड के बारे में पता करें. इसे इनकम टैक्स फाइलिंग (Income Tax Filing) की आधिकारिक साइट पर जाकर पता किया जा सकता है.
नई दिल्ली. अगर आपने भी वित्त वर्ष 2018-19 के लिए इकनम टैक्स रिटर्न (Income Tax Return) फाइल कर दिया है, तो आपके लिए अपनी फाइलिंग को ट्रैक करना बेहद जरूरी है. इससे आपको पता चलता है कि आपका रिटर्न प्रोसेस (Return Process) हो गया है या नहीं. आपको पता चलता है कि इसके लिए कोई और कदम उठाना जरूरी है या नहीं.
इनकम टैक्स रिटर्न उन्हीं टैक्सपेयर्स (Taxpayers) के लिए जारी होता है, जिन्होंने आईटीआर दाखिल कर दिया है.
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपके टैक्स की जांच करता है, उसके बाद यदि इसपर कोई रिफंड बनता है तो वो आपको रिफंड करता है. आज हम आपको बताते हैं कि आईटीआर फाइल करने के बाद आप इसे कैसे ट्रैक कर सकते हैं और कैसे पता कर सकते हैं कि आपको रिफंड मिला है या नहीं.
>> इसके लिए आपको इनकम टैक्स ई—फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा. यहां आप आपना पोर्टल लॉगिन करेंगे. पोर्टल लॉगिन के लिए आपको अपना पैन नंबर, ई—फाइलिंग पासवर्ड और कैप्चा भरना होगा. >> जैसे ही आपका पोर्टल प्रोफाइल खुलेगा, उसके बाद आपको 'View returns/forms' पर क्लिक करना होगा.
>> अगले स्टेप में आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से 'Income Tax Returns' पर क्लिक कर सबमिट करेंगे. हाइपरलिंक अकनॉलेजमेंट नंबर पर क्लिक करने के बाद एक नई स्क्रिन खुलेगी.
>> इस स्क्रीन पर आपको फाइलिंग की टाइमलाइन, प्रोसेसिंग टैक्स रिर्टन के बारे में जानकारी मिलेगी. इसमें फाइलिंग की तारीख, रिटर्न वेरिफाइ करने की तारीख, प्रोसेसिंग के पूरा होने की तारीख, रिफंड जारी करने की तारीख और पेमेंट रिफंड के बारे में जानकारी होगी.
>> अगर आपका टैक्स रिफंड फेल हो जाता है तो इस स्क्रीन पर आपको वो कारण बताया जायेगा कि आखिर क्यों आपके द्वारा फाइल किया गया रिटर्न फेल हुआ है.
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